
उत्तराखंड अंतरजातीय विवाह योजना 2023 – आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से Uttrakhand Inter Caste Marriage Yojana से संबंधित संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएंगे। अगर आप इस योजना से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको यह आर्टिकल ध्यान पूर्वक अंत तक पढ़ना होगा।
उत्तराखंड अंतरजातीय विवाह योजना 2023 इस योजना के अंतर्गत, जिन जोड़ों ने अंतरजातीय विवाह किया है, उन्हें राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इससे नवविवाहित जोड़े अपने जीवन की नई शुरुआत में मदद मिलती है। योजना का मुख्य उद्देश्य अंतरजातीय विवाहों को बढ़ावा देना और समाज में समानता और एकता को मजबूत करना है।
आज के इस लेख में हम आपको उत्तराखंड अंतरजातीय विवाह योजना के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान करेंगे। अगर आप इस योजना की गहरी जानकारी चाहते हैं, तो हमसे इस लेख में जुड़े रहें और हर विवरण को ध्यान से पढ़ें।
Contents
- 1 Uttrakhand Inter Caste Marriage Yojana | उत्तराखंड अंतरजातीय विवाह योजना 2023
- 2 उत्तराखंड अंतर्जातीय विवाह योजना 2023 के बारे में जानकारी
- 3 उत्तराखंड अंतरजातीय विवाह योजना का प्रमुख उद्देश्य।
- 4 उत्तराखंड अंतर्जातीय विवाह योजना के लाभ एवं विशेषताएं
- 5 उत्तराखंड अंतर्जातीय विवाह योजना के लिए योग्यता मानदंड
- 6 उत्तराखंड अंतर्जातीय विवाह योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- 7 उत्तराखंड अंतरजातीय विवाह योजना 2023 आवेदन कैसे सबमिट करें?
- 8 FAQs
Uttrakhand Inter Caste Marriage Yojana | उत्तराखंड अंतरजातीय विवाह योजना 2023
उत्तराखंड अंतरजातीय विवाह योजना 2023 उत्तराखंड सरकार ने अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए एक विशेष योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत, जब कोई सामान्य जाति का व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति से विवाह करता है, तो उसे आर्थिक समर्थन प्रदान किया जाता है।
उत्तराखंड अंतरजातीय विवाह योजना 2023 उत्तराखंड सरकार नवविवाहित जोड़ों को 2.5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान करती है, ताकि जातिवाद जैसी समस्याओं को दूर करने में सहायता मिल सके।
यह सहायता राशि नवविवाहित जोड़ों को उनकी नई जीवन की शुरुआत में मदद करने के लिए प्रदान की जाती है। उत्तराखंड अंतरजातीय विवाह योजना 2023 इस योजना का प्रबंध और संचालन उत्तराखंड के समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है।
उत्तराखंड अंतरजातीय विवाह योजना 2023 अभी तक, बहुत सारे नवविवाहित जोड़ों को इस योजना के तहत सहायता प्रदान की जा चुकी है। उम्मीदवार इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
उत्तराखंड अंतर्जातीय विवाह योजना 2023 के बारे में जानकारी
योजना: | उत्तराखंड अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना |
आयोजक: | उत्तराखंड सरकार |
जिम्मेदार विभाग: | उत्तराखंड सरकार का समाज कल्याण विभाग |
लाभ प्राप्त करने वाले: | लाभ प्राप्त करने वाले: उत्तराखंड में अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़े |
मुख्य उद्देश्य: | जातिवाद का उन्मूलन और अंतरजातीय विवाहों को बढ़ावा देना |
प्रोत्साहित धनराशि: | ₹2.5 लाख |
अनुसूचित राज्य: | उत्तराखंड |
वर्ष: | 2023 |
आवेदन की विधि: | ऑफलाइन |
अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट: |
उत्तराखंड अंतरजातीय विवाह योजना का प्रमुख उद्देश्य।
उत्तराखंड सरकार ने अंतरजातीय विवाह योजना को आरंभ किया ताकि जातिवाद और सामाजिक उच्च-नीच के भेदभाव को समाप्त किया जा सके। इस योजना का मुख्य प्रयास उन नवविवाहित जोड़ों को प्रोत्साहित करना है जो अलग जातियों से हैं, ताकि समाज में जाति के भेदभाव को कम किया जा सके।
उत्तराखंड अंतरजातीय विवाह योजना 2023 इस योजना की मदद से सरकार चाहती है कि लोग जातिवाद से परिप्रेक्ष्य में देखें और समाज में एकता, भाईचारा और समरसता की भावना को मजबूत करें। इस योजना के माध्यम से, उम्मीद है कि राज्य में समाजिक सामंजस्य और समरसता की प्रोत्साहना होगी।
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उत्तराखंड अंतर्जातीय विवाह योजना के लाभ एवं विशेषताएं
- उत्तराखंड की अंतरजातीय विवाह योजना से राज्य में जातिवाद को कम करने का प्रयास किया जा रहा है।
- इस योजना से राज्य के नागरिकों को विवाह में वित्तीय सहायता मिलेगी।
- जो युवक और युवती अंतरजातीय विवाह करते हैं, उत्तराखंड अंतरजातीय विवाह योजना 2023 सरकार उन्हें 2.5 लाख रुपये की सहायता प्रदान करेगी।
- इस प्रोत्साहन राशि का हस्तांतरण दंपतियों के संयुक्त बैंक खाते में डीबीटी के जरिए होगा।
- नवविवाहित जोड़े इस राशि का उपयोग अपनी जरूरतों में कर सकते हैं।
- अंतरजातीय विवाह करने वाले दंपतियों को सरकार सुरक्षा भी प्रदान करती है।
- इस योजना से जातिवाद में आने वाले भेदभाव को घटाया जा सकता है।
- योजना का लाभ पाने के लिए विवाह हिंदू विवाह अधिनियम 1995 के अनुसार पंजीकृत होना चाहिए।
- अंतरजातीय विवाह करने वाले युवा और युवती को सरकारी नौकरी में प्राथमिकता और आरक्षण भी प्रदान किया जाएगा।
- उत्तराखंड सरकार इस प्रोत्साहन राशि का लाभ केवल पहली शादी में ही प्रदान करती है।
- राज्य सरकार ने इस योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक 500 नवविवाहित जोड़ों की सहायता करने का संकल्प लिया है।
- इस योजना की मदद से जातिवाद और उच्च-नीच के विचारों को दूर किया जा सकेगा।
- यह योजना समाज में सभी वर्गों को समान अवसर प्रदान करेगी और विवाह में स्वतंत्रता को बढ़ावा देगी।
- इससे न केवल युवा जोड़े अपनी मर्जी से विवाह कर सकेंगे, बल्कि अन्य युवाओं को भी इस दिशा में प्रेरित किया जाएगा।
- उत्तराखंड अंतर्जातीय विवाह योजना का लाभ उठाने हेतु आवेदकों को ऑफलाइन तरीके से आवेदन करना होगा।
उत्तराखंड अंतर्जातीय विवाह योजना के लिए योग्यता मानदंड
उउत्तराखंड अंतरजातीय विवाह योजना 2023 त्तराखंड अंतर्जातीय विवाह योजना के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंड हैं:
- आवेदक का मूल निवास उत्तराखंड राज्य का होना अनिवार्य है।
- विवाहित जोड़े में से, या दुल्हा या दुल्हन, दोनों में से किसी एक का संघटन की अनुसूचित जातियों में समाहित होना चाहिए।
- वधू की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और वर की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए।
- जो आवेदक इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, उनकी यह पहली विवाह होनी चाहिए।
- आवेदकों को विवाह के होने के एक वर्ष के भीतर ही आवेदन पत्र जमा करना होगा।उत्तराखंड अंतरजातीय विवाह योजना 2023
- आवेदक का खाता उसके आधार कार्ड से जुड़ा हुआ होना चाहिए।
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उत्तराखंड अंतर्जातीय विवाह योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार पत्रिका
- मतदाता पहचान पत्र
- जाति की पुष्टि पत्र
- वार्षिक आय की पुष्टि पत्र
- निवास स्थली प्रमाण पत्र
- शिक्षा संबंधित प्रमाण पत्र
- विवाह की पुष्टि पत्र
- जोड़े का संयुक्त बैंक खाता
- जोड़े की संयुक्त पासपोर्ट आकार की तस्वीर
- हस्तांतरण संख्या (मोबाइल नंबर)
उत्तराखंड अंतरजातीय विवाह योजना 2023 आवेदन कैसे सबमिट करें?
उत्तराखंड अंतरजातीय विवाह योजना 2023
- आपको पहले उत्तराखंड सरकार के समाज कल्याण विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा।उत्तराखंड अंतरजातीय विवाह योजना 2023
- जैसे ही वेबसाइट लोड होती है, आपको होमपेज पर पहुंच जाएंगे।
- होमपेज पर “पेंशन तथा अनुदान योजना हेतु आवेदन पत्र विज्ञप्ति” का विकल्प दिखाई देगा।
- उस पर जब आप क्लिक करेंगे, तो एक नया वेब पेज आपके सामने प्रस्तुत होगा।
- पहली बात, आपको उत्तराखंड समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट से आवेदन पत्र डाउनलोड करके इसकी प्रिंट कॉपी प्राप्त कर लेनी होगी।
- आवेदन पत्र पर आवश्यक जानकारियां जैसे पति-पत्नी के नाम, आपका पूरा पता, जातीय विवरण, बैंक की डिटेल्स, आधार नंबर और संपर्क संख्या भरें।
- आवेदन पत्र में उल्लेखित जानकारियों के साथ जरूरी प्रमाण पत्रों की प्रतियां संलग्न करें।
- फिर, आपको इस पूरा आवेदन पत्र सेट को अपने शहर या जिले के समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में सही स्थान पर जमा करना होगा।
- इस प्रकार, आप उत्तराखंड अंतर्जातीय विवाह योजना के लिए आवेदन को सही तरीके से पूरा कर सकते हैं।
FAQs
1.Uttarakhand Inter Caste Marriage Scheme के तहत नव विवाहित जोड़ों को कितने रुपए प्रोत्साहन राशि मिलेगी?
उत्तराखंड अंतर्जातीय विवाह योजना के अंतर्गत नवविवाहित जोड़ों को ₹2.5 लाख की प्रोत्साहन धनराशि प्रदान की जाएगी।
उत्तराखंड अंतर्जातीय विवाह योजना का आवेदन पत्र डाउनलोड करने के लिए आपको समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। आधिकारिक वेबसाइट का URL “https://socialwelfare.uk.gov.in/” है।
इस योजना के तहत आवेदन पत्र को समाज कल्याण विभाग, उत्तराखंड सरकार के कार्यालय में जाकर जमा करना होगा।
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